MP, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार में होली मिलन पर रोक राजस्थान में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होली खेल सकेंगे...
MP, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार में होली मिलन पर रोक राजस्थान में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होली खेल सकेंगे...
देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं, त्योहारी सीजन में सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है। शुक्रवार को 62,276 नए मरीज मिले। इसमें से 79% केस सिर्फ 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात से हैं। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों ने होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी है। जबकि, राजस्थान सरकार ने शाम चार बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम की परमिशन दी है। भास्कर बता रहा है किस प्रदेश में होली को लेकर क्या है राज्य सरकारों की गाइडलाइन...
राजस्थान
- 28 और 29 मार्च को सिर्फ शाम 4 से रात 10 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति।
- इन कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
- दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
मध्य प्रदेश
- होली समेत सभी त्योहार घर में ही मनाने होंगे।
- सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरह का जश्न नहीं मना सकेंगे।
- होली पर सभी ऑफिस और दुकानें बंद रहेंगी।
बिहार
- होली मिलन समारोह पर पाबंदी रहेगी।
- एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
- घर पर ही मनाएं होली, मास्क पहनना जरूरी।
दिल्ली
- होली, शब-ए-बारात के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभा पर रोक।
- सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उत्सव आयोजित करने पर रोक।
उत्तर प्रदेश
- परमिशन के बिना कोई जुलूस नहीं निकलेगा।
- 60 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उत्सव में शामिल नहीं होंगे।
- सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आयोजित कार्यक्रम में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी।
हरियाणा
- सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध।
- घर में ही मनाएं होली।
- मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें।
महाराष्ट्र
- मुंबई में 28 और 29 मार्च को निजी और सार्वजनिक स्थानों पर होली समारोह पर रोक।
- पुणे में भी सार्वजनिक और निजी स्थानों पर होली समारोह प्रतिबंधित।
- सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रिसॉर्ट और ग्रामीण इलाकों में भी सार्वजनिक स्थानों पर होली समारोह की छूट नहीं।
गुजरात
- सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध।
- होलिका दहन छोटे समारोह में करने की अनुमति।
- होलिका दहन समारोह के आयोजक को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी।
उत्तराखंड
- होली, महाकुंभ के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें।
- मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का पालन न करने पर लगेगा जुर्माना।
- होली घर में ही खेलें तो ज्यादा अच्छा।
झारखंड
- सार्वजनिक स्थानों पर होली, सरहुल, शब-ए-बारात मनाने पर प्रतिबंध।
- सरहुल और रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकलेगा।
- होटल, रेस्टोरेंट, बार, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, शॉपिंग मॉल के लिए पहले के नियम जारी।
पंजाब
- हर तरह के होली मिलन समारोह पर पाबंदी।
- मंडी में भीड़ होने पर होगी सख्ती।
- बाजार में मास्क पहना जरूरी।
छत्तीसगढ़
- होली मिलन या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं।
- होलिका दहन कार्यक्रम में अधिकतम पांच लोग रहेंगे।
- सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जरूरी।
हिमाचल प्रदेश
सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक।
आउटडोर कार्यक्रमों में 200 और इनडोर कार्यक्रमों में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
4 अप्रैल तक सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान और स्कूल बंद रहेंगे।

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